GST बना कानून, संविधान संशोधन बिल पर राष्‍ट्रपति ने लगायी मुहर

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GST बना कानून, संविधान संशोधन बिल पर राष्‍ट्रपति ने लगायी मुहर

अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन बिल पर राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी मुहर लगा दी अब यह कानून बन गया।

नई दिल्ली (एएनआई)। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकर गुरुवार को जीएसटी संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए। जीएसटी बिल को 3 अगस्त को राज्यसभा और उसके बाद 8 अगस्त को लोकसभा से पास कर दिया गया था। उसके बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए कम से कम 29 में से 15 राज्यों की जरूरत थी। लेकिन, उड़ीसा विधानसभा से कुछ दिन पहले ही जीएसटी पास किया गया। यानि, उड़ीसा इसे पास करनेवाला 16वां राज्य था।

इससे पहले संविधान संशोधन विधेयक पर पचास फीसदी से ज्यादा राज्यों के विधानसभा से मंजूरी मिल गई थी और बस राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार था। अब उनकी स्वीकृति से ये कानून बन जाएगा। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक को अधिसूचित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली नेे पहले कहा था कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्य के कई स्तर पर मिलकर एक हो जाएंगे। संसद के बाहर सरकार की सर्वोच्च प्रााथमिकता जीएसटी लागू करना है।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2017 की समयसीमा तय की है। इसके लागू होने के बाद से उपभोक्ता सामग्री सस्ती हो जाएंगी। चूंकि एक्साइज ड्यूटी और वैट हटने से कीमतों में 25-26 फीसद की कमी आएगी।

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