
18 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान बुधवार को बरी हो गए। जोधपुर ग्रामीण जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो लाइन का फैसला सुनाते हुए सलमान को संदेह का लाभ देते
जयपुर, जागरण संवाद केन्द्र । 18 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान बुधवार को बरी हो गए। जोधपुर ग्रामीण जिला एवं सत्र न्यायाधीश दलपत सिंह राजपुरोहित ने दो लाइन का फैसला सुनाते हुए सलमान को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया।
न्यायाधीश ने पहले सलमान से नाम पूछा और फिर कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत धारा 3/25 और 3/27 के तहत दो मामले हैं, आपको दोनों मामलों में बरी किया जाता है। हालांकि पूरा फैसला 102 पेज में दिया गया है। न्यायाधीश पुरोहित ने कहा, ”प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाया कि 51 साल के सलमान के पास एक्सपायर्ड लाइसेंस वाला हथियार मौजूद था और उसका इस्तेमाल हुआ था। बेनिफिट ऑफ डाउट पर उन्हें बरी किया जाता है।
फैसला सुनाए जाते समय सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा कोर्ट में मौजूद थे। सलमान कुल 7 मिनट कोर्ट में रहे। बरी होने के बाद उन्होंने फैन्स का ऑटोग्राफ भी दिए। दोनों भाई-बहन मंगलवार शाम ही जोधपुर पहुंच गए थे। 1998 में ”हम साथ-साथ है” की शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ काले हिरण शिकार से जुड़े चार मामले दर्ज हुए थे। इनमें से एक मामला बिना लाइसेंस वाले हथियार से शिकार करने का था,लाइसेंस की तारीख एक्सपायर्ड हो चुकी थी और उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। इसी पर जोधपुर सीजेएम कोर्ट का फैसला आया। शिकार से जुड़े दो अन्य मामलों में सलमान पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। जबकि एक और मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को है। फैसला सुनाए जाने के बाद सरकारी वकील बी.एस.भाटी ने कहा कि सलमान को बरी करने के फैसले की स्टडी करने के बाद हम आगे कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि सलमान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले थे,जो हथियार सलमान के होटल रूम में मिले,उनसे शिकार होने के ठोस सबूत नहीं मिले। इसी आधार पर सलमान को बरी किया गया। कोर्ट ने हमारी दलिल को मानना कि सलमान को फंसाया गया है। इधर विश्नोई समाज के वकील ने भी ऊपरी कोर्ट में जाने की बात कही।
यह है पूरा मामला
वर्ष 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ है’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण का शिकार करने का आरोप लगा। साथ ही शिकार में प्रयुक्त हथियार को लेकर उनके खिलाफ आम्र्स एक्ट में अलग से मामला दर्ज किया गया। जांच में पाया गया कि सलमान खान को जारी पिस्टल और राइफल की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्होंने उसका नवीनीकरण नहीं कराया। ऐसे में सलमान के खिलाफ अवैध तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने के मामले दर्ज किए गए। हिरण शिकार के दो मामलों में लोअर कोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराते हुए एक और पांच साल की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जबकि दो काले हिरण के कांकाणी शिकार प्रकरण में सलमान, सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू को 25 जनवरी को आरोप सुनाए जाएंगे।