नोटबंदी पर सरकार की अर्जी पर सुनवाई 23 को
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प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र की याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया।
नई दिल्ली, प्रेट्र : नोटबंदी को लेकर देशभर में दायर मामलों की सुनवाई किसी एक जगह हो या नहीं, इस पर 23 नवंबर को फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र की याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। जिसे स्वीकारते हुए न्यायालय ने इसे 23 नवंबर को सूचीबद्ध कर दिया। रोहतगी ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार केंद्र ने याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने 18 नवंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि बैंकों और डाकघरों के बाहर जनता की लंबी कतारें ‘गंभीर मामला’ हैं।
न्यायालय ने केंद्र के इस अनुरोध से असहमति जताई थी कि नोटबंदी को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर देश में किसी भी अदालत को विचार नहीं करना चाहिए। पीठ ने जनता की परेशानियों का संज्ञान लेते हुए कहा था, ‘लोग प्रभावित हो रहे हैं। जनता परेशान है। लोगों को अदालतों में जाने का अधिकार है।’ न्यायालय ने जनता को राहत प्रदान करने के लिए किए जा रहे केंद्र के उपायों पर भी सवाल किए थे।
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