आरबीआई देता है आपको अधिकार, बैंक नहीं कर सकते सिक्के लेने से इनकार, जानिए क्या हैं नियम

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आरबीआई देता है आपको अधिकार, बैंक नहीं कर सकते सिक्के लेने से इनकार, जानिए क्या हैं नियम

आपको बता दें कि किसी भी सरकारी करेंसी फिर वो चाहे नोट हो या फिर सिक्का उसे लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है।

नई दिल्ली: हाल ही में 10 रुपए के सिक्कों को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी असमंजस के कारण लोगों ने बाजार में उपलब्ध 10 के सिक्कों को नकली समझकर लेने से इनकार करना शुरु कर दिया। यह रुझान छोटे शहरों मसलन बरेली, आगरा और कानपुर में काफी तेज दिखा। दिल्ली के बवाना और पीरागढ़ी में नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्रियों में हुई धरपकड़ ने लोगों के इस डर को और तेज कर दिया। बैंकों ने लोगों के इस डर को कम करने की कोशिश जरूर की लेकिन इसमें पूरी हद तक अब भी काबू नहीं पाया जा सका है, लोग अब भी सिक्के लेने से इनकार कर रहे हैं।

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आपको बता दें कि किसी भी सरकारी करेंसी फिर वो चाहे नोट हो या फिर सिक्का उसे लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अगर आप बैंक में भी अपने सिक्कों को जमा करना चाहें तो बैंक भी इससे इनकार नहीं कर सकता, आरबीआई (आरबीआई के रूल-2009) का नियम कुछ ऐसा ही कहता है। आज हम अपनी खबर में आपको बताने जा रहे हैं कि बैंक भी सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। जानिए आपको इसके लिए क्या करना होगा

  • अगर आपके खाते में छोटे नोट, सिक्के जमा करना चाहते हैं या सिक्के को नोट में बदलना चाहते हैं तो बैंक मना नहीं कर सकता है। आप कितनी भी रकम से सिक्के बैंक को दे सकते हैं।
  • यदि सिक्कों की संख्या ज्यादा है तो एक, दो, पांच या दस के सिक्कों को अलग अलग रखें। बैंक इन सिक्कों को तौलकर या गिनने वाली मशीन से काउंट कर स्वीकार करेगा।

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